राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और राज्य सरकार के पेंशनरों को महंगाई राहत मूल वेतन/पेंशन के 17.29% से संशोधित कर 20.02% करने की घोषणा की है।
संशोधित महंगाई राहत का मौद्रिक लाभ 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। संशोधित डीए का भुगतान जनवरी 2023 के वेतन के साथ 1 फरवरी को देय होगा।
डीआर में संशोधन उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 1 जुलाई, 2018 को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं और संशोधित वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यह उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जो 1 जुलाई, 2018 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जिनकी पेंशन पूर्व में जारी सरकारी आदेशों के अनुसार समेकित की गई थी। संशोधित वेतनमान 2015 में पेंशन आहरित करने वाले पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत में संशोधन की घोषणा 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी मौद्रिक लाभ के साथ मूल पेंशन के 51.876 प्रतिशत से 55.536 प्रतिशत की गई है।
सरकार ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि संशोधित पेंशन नियम, 1951, आंध्र प्रदेश उदारीकृत पेंशन नियम, 1961, आंध्र प्रदेश सरकार सेवक (पारिवारिक पेंशन) नियम, 1964 और संशोधित पेंशन के तहत सेवा पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के पेंशनभोगी संशोधित महंगाई राहत के लिए नियम, 1980 पात्र थे। इसी तरह, यह अंशदायी भविष्य निधि-सह-पेंशन और ग्रेच्युटी नियम, 1961 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के साथ-साथ नगर पालिकाओं, पंचायत राज संस्थानों और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षण और गैर-शिक्षण पेंशनरों पर भी लागू होगा। हैदराबाद सिविल सेवा नियमों में अनुकंपा पेंशन और ग्रेच्युटी के नियमों के तहत अनुकंपा पेंशन प्राप्त करने वाले।
