दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति |  समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार


न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था। फ़ाइल | फोटो साभार : सुशील कुमार वर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने 21 जून को प्रवर्तन निदेशालय की एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

इस मामले का उल्लेख न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया था, जिसमें ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

पीठ ने कहा, “किसी को जमानत मिल गई है…लोग जेलों में सड़ रहे हैं।”

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उच्च न्यायालय ने 12 जून को कहा था कि आरोपी जानलेवा बीमारियों से पीड़ित था जिसके लिए तत्काल चिकित्सा और ऑपरेशन के बाद देखभाल की जरूरत थी। इसने कहा था, “हर व्यक्ति को पर्याप्त और प्रभावी इलाज पाने का अधिकार है।”

अदालत ने श्री महेंद्रू पर कई शर्तें लगाई थीं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह अस्पताल और अपने घर की सीमा नहीं छोड़ेंगे और देश भी नहीं छोड़ेंगे।

ईडी ने श्री महेंद्रू के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी से उपजा है।

सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस मामले में आरोपी हैं।

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