ये व्यक्तिगत वित्त संबंधी समय सीमाएं जून में आती हैं।  विवरण जांचें


व्यक्तिगत वित्त से संबंधित कई समय सीमाएं जून में आती हैं, जिन्हें वेतनभोगी कर्मचारियों और करदाताओं को अवश्य पूरा करना चाहिए। यदि कोई चूक जाता है, तो उन्हें मौद्रिक दंड, खाता निष्क्रिय करने आदि सहित नतीजों का सामना करना पड़ सकता है।

पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी इन डेडलाइन्स को पूरा करें वरना… (प्रतिनिधि फोटो/REUTERS)

कुछ समय सीमा पहले की तारीख(तारीखों) से बढ़ायी गयी हैं। यहां वे वित्तीय कार्य हैं जिन्हें आपको इस महीने अवश्य पूरा करना चाहिए:

पैन-आधार लिंकिंग: दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून है, जिसे पहले की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ा दिया गया था। 1 जुलाई से, आधार से लिंक नहीं होने पर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

हालांकि लोग 30 जून के बाद भी इन्हें लिंक करा सकते हैं, लेकिन इतना जुर्माना देना होगा 1,000। पैन और आधार लिंक नहीं होने पर टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं किया जाएगा।

ईपीएस के तहत उच्च पेंशन: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के सदस्य अपने वास्तविक वेतन (कर्मचारी पेंशन योजना के तहत) पर उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, इसके लिए समय सीमा 3 मई के बजाय 26 जून है।

बैंक लॉकर समझौता: लॉकर धारकों के हितों की रक्षा के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों से 30 दिसंबर तक नए लॉकर समझौतों के चरणबद्ध नवीनीकरण को पूरा करने के लिए कहा है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को 30 जून तक 50% ग्राहक नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया है, और 75 जून तक 30 सितंबर तक%।

फ्री आधार अपडेट: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार कार्ड धारकों को अपने आधार विवरण को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट करने के लिए 14 जून तक का समय दिया है। भौतिक आधार केंद्रों पर भुगतान करके ऐसा किया जा सकता है शुल्क के रूप में 50।

अग्रिम कर भुगतान: से अधिक की अनुमानित कर देनदारी वाले लोग चालू वित्त वर्ष के दौरान 10,000 वर्ष के दौरान अग्रिम कर किश्तों का भुगतान करना होगा। यह चार किश्तों में किया जाना है; पहले (15%) का भुगतान 15 जून तक किया जाना है।


By Automatic RSS Feed

यह खबर या स्टोरी Aware News 24 के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है। Note:- किसी भी तरह के विवाद उत्प्पन होने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी चैनल या संस्थान या फिर news website की नही होगी. मुकदमा दायर होने की स्थिति में और कोर्ट के आदेश के बाद ही सोर्स की सुचना मुहैया करवाई जाएगी धन्यवाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *