शंकर मिश्रा पर पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में कथित तौर पर पेशाब करने का आरोप है। | फोटो क्रेडिट: एएनआई
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को शंकर मिश्रा को जमानत दे दी, जिस पर पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला पर कथित रूप से पेशाब करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। न्यायाधीश मजिस्ट्रेट अदालत के एक आदेश के खिलाफ आरोपी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 11 जनवरी को श्री मिश्रा को यह कहते हुए राहत देने से इंकार कर दिया था कि यह अधिनियम पूरी तरह से घृणित और प्रतिकारक है, नागरिक चेतना को झकझोरता है और इसकी निंदा करने की आवश्यकता है।
श्री मिश्रा ने कथित तौर पर पिछले साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की एक फ्लाइट के बिजनेस क्लास में नशे की हालत में 70 वर्षीय एक महिला पर पेशाब किया था। उन्हें दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)