पुणे महिला ने अपने घर में एक आदमी द्वारा कूरियर डिलीवरी एजेंट के रूप में बलात्कार किया

पुणे, महाराष्ट्र | 3 जुलाई 2025
महाराष्ट्र के पुणे शहर के कोंढवा इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहाँ एक 22 वर्षीय युवती के साथ उसके ही अपार्टमेंट में बलात्कार किया गया। आरोपी ने खुद को कूरियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बताकर पीड़िता के फ्लैट में घुसने की अनुमति ली और फिर उसके साथ यह जघन्य अपराध किया।

यह घटना बुधवार शाम लगभग 7:30 बजे (2 जुलाई) की है, और गुरुवार को इसे लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।


📍 घटना का पूरा विवरण

पीड़िता, जो एक प्राइवेट फर्म में काम करती हैं, उस समय घर पर अकेली थीं क्योंकि उनका भाई शहर से बाहर गया हुआ था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति कूरियर एजेंट के वेश में उनके दरवाजे पर आया। उसने एक डिलीवरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने के बहाने उनसे पेन मांगी और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, आरोपी ज़बरदस्ती अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया।

📵 पीड़िता को होश नहीं रहा

पुलिस उपायुक्त (जोन 5) राजकुमार शिंदे के अनुसार,

“महिला को अगले एक घंटे तक कुछ भी याद नहीं है। जब उसे रात 8:30 बजे होश आया, तब उसने अपने रिश्तेदारों को सूचित किया और फिर पुलिस को सतर्क किया गया।”

📸 आरोपी ने ली तस्वीरें और छोड़ा धमकी भरा मैसेज

घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता के फोन पर एक सेल्फी ली और एक धमकी भरा मैसेज छोड़ गया, जिसमें लिखा था कि

“अगर तुमने किसी को बताया, तो मैं ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा।”

इससे साफ संकेत मिलता है कि आरोपी घटना को पूर्व-नियोजित और सुनियोजित तरीके से अंजाम देने आया था।


🧪 आरोपी ने किया नशीले पदार्थ का इस्तेमाल?

पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने पीड़िता को बेहोश करने के लिए कोई स्प्रे या अन्य नशीला पदार्थ प्रयोग किया हो सकता है। अधिकारी इस दिशा में फॉरेंसिक जांच भी करवा रहे हैं।


🎥 CCTV में कैद हुआ आरोपी

पुलिस उपायुक्त शिंदे ने बताया कि एक CCTV कैमरे में आरोपी का चेहरा कैद हुआ है और उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी जांच जारी है।
पुलिस ने कहा कि:

“हम कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन और CCTV फुटेज का मिलान कर रहे हैं। आरोपी की पहचान होते ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।”


⚖️ मामला दर्ज – कौन सी धाराएं लगाईं गईं?

कोंढवा पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है:

  • धारा 64 – बलात्कार के लिए सजा

  • धारा 77 – वायुरिज्म (गुप्त रूप से देखने/रिकॉर्ड करने का अपराध)

  • धारा 351(2) – आपराधिक धमकी


✅ निष्कर्ष

यह घटना न केवल एक व्यक्तिगत आघात है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी भी है।
आज जब घर-घर डिलीवरी सामान्य हो गई है, ऐसे में किसी अजनबी को केवल वर्दी या डिब्बा लेकर देखकर भरोसा करना कितना ख़तरनाक हो सकता है – पुणे की यह घटना इसका प्रमाण है।

समाज और प्रशासन को मिलकर ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए नई नीतियाँ, अधिक सतर्कता, और कड़ी सज़ा सुनिश्चित करनी होगी।

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