सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को नोटिस जारी किया है


फ़ाइल। | फोटो साभार : सुशील कुमार वर्मा

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून को पूर्व यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीती चंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें प्रीती चंद्रा को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। हिमा कोहली और राजेश बिंदल सहित न्यायमूर्तियों की अवकाशकालीन पीठ ने प्रीति चंद्रा को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने प्रीति चंद्रा से दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा।

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में प्रीति चंद्रा को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी प्रीति चंद्रा को बुधवार को जमानत दे दी। हालांकि, ईडी के वकील के अनुरोध पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आदेश शुक्रवार तक प्रभावी नहीं हो सकता है क्योंकि ईडी को इसे चुनौती देनी है।

ईडी ने पिछले साल यूनिटेक ग्रुप के संस्थापक रमेश चंद्र, प्रीति चंद्रा (संजय चंद्रा की पत्नी) और कार्नौस्टी ग्रुप के राजेश मलिक को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए घर खरीदारों से फंड इकट्ठा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, ईडी के मुताबिक, जिस मकसद के लिए रकम इकट्ठी की गई थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रीति चंद्रा को नवंबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

ईडी के अनुसार, यूनिटेक लिमिटेड, जहां आरोपी रमेश चंद्र अध्यक्ष हैं, और सह-आरोपी अजय चंद्रा और संजय चंद्रा निदेशक हैं, ने आवास परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से धन एकत्र किया।

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