आगरा में टीटीजेड में कार खरीदने से पहले परिवहन विभाग को बताना होगा कहां पार्क करना है


रुकिए जरा: कार खरीदने से पहले परिवहन विभाग को बताएगा कि कहां लगेगा?

विस्तार

उत्तर प्रदेश के आगरा में शो से कार तो खरीद ली लेकिन संभागीय परिवहन विभाग को बताया ही नहीं कि कार सवारी कहां होगी। जी हां हम बात कर रहे हैं टीटीजु (ताज ट्रेपेजियम जोन) में उस नियम को लागू करें जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। टीटी जेड में नया वाहन लेने के समय एक शपथपत्र संभागीय परिवहन विभाग में जाम करना होता है। शपथपत्र में वाहन स्वामी को वाहन पर चढ़ने का दृश्य बताता है।

सात साल पहले टीटी जू की 35वीं बैठक में नए वाहनों की खरीद को लेकर नियम बनाया गया था। इसमें तय किया गया है कि दो और चार पहिया वाहन के पंजीकरण के समय वाहन को स्वामी को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उसे वाहन खड़ा करने के स्थान की जानकारी दर्ज करनी होगी।

पूरी तरह लागू नहीं हो पा रहा नियम

सात सालों में (एक जनवरी 2016 से 31 मई 2023 तक) 89.591 चार पहियों की बिक्री हुई है। 10 प्रतिशत वाहन स्वामियों ने ही शपथ पत्र कब्जा कर रहे हैं। RTO की तरफ से शपथपत्र का सत्यापन भी नहीं किया गया है, इस कारण से शपथ पत्र लगाने का नियम पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है।

घरों के बाहर वाहन चलाते हैं

कई कॉलोनियों में फोर व्हीलर वाहन चलाने की समस्या बनी हुई है। घरों के अंदर रहने के स्थान पर बाहर सड़क के किनारे रोमांटिक हो जाते हैं। यह समस्या कॉलोनियों में बंद हो जाती है। वहां वाहन खड़ा करने के लिए अलग से पार्किंग स्थल नहीं होता है।

एक कार को 110 वर्ग फुट की जगह चाहिए

एक छोटी कार की चौड़ाई करीब 3445 और चौड़ाई 1515 खुली होती है। इस होश से पार्किंग के लिए करीब 96 वर्ग फुट की जगह चाहिए। जबकि बड़े महत्वपूर्ण के लिए 110 वर्ग फुट की जगह पार्किंग के लिए आवश्यक है। अब पिछले साल करीब 89,591 चार पहिया और 5 लाख से अधिक दो पहिया वाहन बाइक है।

इस होश से हर वाहन के लिए 110 वर्ग फुट स्थान माना जाता है, तो इतने अधिक के लिए 99 लाख वर्ग फुट स्थान पार्किंग का होना चाहिए। आरआई देवदत्त शर्मा ने दावा किया है कि एक मानक पार्किंग 110 वर्ग फुट की है। इस काम को इतने बड़े पैमाने पर करने के लिए 99 लाख वर्ग फुट के स्थान को खड़ा करने के लिए चाहिए।

सात साल में बिक्री-

  • दो पहिया 5,33,386
  • चार पहिया 89,591
  • तीन पहिये 10,575

डीलर की जिम्मेदारी है

एआरटीओ (प्रशासन) एके सिंह ने बताया कि नया वाहन लेने पर शपथ पत्र जमा करने का नियम है। अब व्हीकल डीलर से रजिस्ट्रेशन होता है, यह जिम्मेदारी उनके पास है। शपथ पत्र का निर्देश दिया जाएगा। पार्किंग स्थल की जांच प्रवर्तन दल करता है।

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