दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। | फोटो क्रेडिट: एएनआई
दिल्ली की एक अदालत ने 12 मई को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 2 जून तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को अदालत में पेश किए जाने के बाद उनकी हिरासत बढ़ा दी।
अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि वह दिल्ली सरकार में उनके और उनके सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये के अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान के पीछे आपराधिक साजिश के “प्रथम दृष्टया सूत्रधार” थे।
सीबीआई ने सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति, 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था।
