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राज्य सरकार ने वनों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास 1 किलोमीटर के इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) में गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध में ढील देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। वन मंत्री एके ससींद्रन ने अदालत के फैसले को मामले पर राज्य सरकार द्वारा उठाए गए जन-समर्थक रुख की सफलता का एक उपाय बताया।

जून 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षित वनों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास के 1-किमी ESZ में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्री ने कहा कि बफर जोन के संबंध में पूर्ण प्रतिबंध हटाने के अदालत के फैसले से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान की पहचान करने के लिए आयोजित बैठकों को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है।

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