पटना, 21 जनवरी 2026:
महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के तत्वावधान में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नामित संरक्षण पदाधिकारियों एवं केंद्र प्रशासकों के लिए राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2026 को महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार (मुख्यालय), पटना स्थित सभागार में आयोजित किया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार के 21 जिलों से कुल 70 संरक्षण पदाधिकारियों एवं केंद्र प्रशासकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्यघरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को समय पर न्याय, सुरक्षा एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संरक्षण पदाधिकारियों की भूमिका, दायित्व और कार्यप्रणाली को स्पष्ट एवं मजबूत करना है।
प्रशिक्षण सत्रों में डॉ. पूजा श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (CNLU), पटना तथा डॉ. सविता अली, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय एवं महिला अधिकार कार्यकर्ता द्वारा प्रतिभागियों को अधिनियम के प्रावधानों, संरक्षण आदेश, निवास आदेश, भरण-पोषण, परामर्श, सेवा प्रदाताओं से समन्वय एवं न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित व्यावहारिक जानकारी दी गई।
महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार द्वारा यह बताया गया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से संरक्षण पदाधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील संरक्षण मिल सकेगा।
कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए इसे अपने-अपने जिलों में प्रभावी रूप से लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
