नई दिल्ली, 21 फरवरी 2025: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र और असम सरकार से जवाब मांगा। चंचलानी ने अपनी याचिका में मुंबई में दर्ज एफआईआर को वहीं स्थानांतरित करने या क्लब करने की मांग की थी।
सुनवाई में क्या हुआ?
- जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोतिस्वर सिंह की बेंच ने चंचलानी की याचिका पर नोटिस जारी किया।
- उनकी याचिका को यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया की लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने वकील से पूछा कि उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, तो वे अब क्या चाहते हैं?
- चंचलानी के वकील ने कहा कि वे एक ही शो पर कई जगह दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ राहत चाहते हैं।
रणवीर अल्लाहबादिया का मामला भी जुड़ा
- 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया (BeerBiceps) को उनके YouTube शो पर विवादित टिप्पणियों के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी।
- कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों को “अश्लील” बताते हुए आलोचना भी की।
- अल्लाहबादिया और कॉमेडियन समय रैना के शो के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई थी।
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आशीष चंचलानी को दी थी अंतरिम जमानत
- गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को चंचलानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
- यह आईटी एक्ट, सिनेमा एक्ट और महिलाओं के अभद्र चित्रण अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था।
- गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी और 10 दिनों में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।
आगे क्या?
- 6 मार्च 2025 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा।
- यह तय किया जाएगा कि चंचलानी की एफआईआर मुंबई में स्थानांतरित होगी या नहीं।
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