सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह द्वारा दायर जमानत याचिका पर 26 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें श्री सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
पीठ ने जमानत याचिका को श्री सिंह की एक अन्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिसमें उन्होंने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है।
श्री सिंह की ओर से अदालत में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने की मांग की और याचिका को लंबित मामले के साथ टैग करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई 5 मार्च को होनी है और इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए।
पीठ ने अनुरोध पर सहमति व्यक्त की और कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी को श्री सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था।
श्री सिंह को मामले में ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।